बक्सर खबर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरुरत मंद लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसका मौका सभी पात्र लोगों को सरकार ने दिया है। साथ ही साथ जिनके कार्ड में कोई गड़बड़ी है। वे इसे सुधारने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो संपन्न है अथवा सरकार नौकरी में है। उसे गलती से राशन कार्ड निर्गत हो गया है। वे चाहे तो अनुदान पर मिलने वाले राशन को छोड़ सकते हैं। यह तीनों सुविधा अब आम लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक अपने-अपने अनुमंडल के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जारी प्रपत्र में सूचना भरकर देनी होगी। जिसे एसडीओ के यहां से जांच के लिए बीडीओ को दिया जाएगा।
वहां से रिपोर्ट आने के बाद पात्र आवेदकों को राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी रमण कुमार ने बताया आवेदन करने से पूर्व इन बातों का ध्यान देना अनिवार्य है। आप या आपका परिवार पात्रता निर्देशों को पूरा करता है अथवा नहीं। अन्यथा गलत या त्रुटि पूर्ण आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। जो निर्देश जारी हैं उनके अनुसार किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी लिमिटेड कंपनी में वेतन भोगी कर्मी अथवा उसका परिवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते है। तस्वीर के रुप में निर्देश की छाया प्रति यहां दी गई है। जिसका अवलोकन पाठक कर सकते हैं।