बीइओ के तबादले पर हाई कोर्ट ने लगायी रोक

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‌‌‌बक्सर खबर : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के हुए थोक तबादले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को इसकी सुनवायी करते हुए एकलपीठ के न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया। याचिका कर्ताओं ने यह आरोप लगया है कि प्रदेश में 416 बी ई ओ को तबादला हुआ है। जिसमें घोर अनियमितता है। नियमों की अनदेखी इस कदर हुई है। छह माह पहले जिनका तबादला हुआ है। उन्हें भी अपनी जगह से हटा दिया गया। इसकी सुनवायी में करते हुए तत्काल इस रोक लग गयी है। इसकी अगली सुनवायी 17 अगस्त को होगी। पाठाकों को यह ज्ञात होगा कि जून माह में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था। इसके विरुद्ध कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए थे। उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त यह स्थगन आदेश आया है। जिससे फिलहाल बीइओ स्तर के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

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