बक्सर खबर : राजपुर में बीस साल पूर्व शराब ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई में मुखिया जंग बहादुर सिंह की हत्या कर दी गयी थी। मामले की सुनवायी करते हुए आरोपी प्रमोद साह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा दी एवं दस हज़ार जुर्माना भी लगाया।। इस मामले के अन्य आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। राजपुर के स्थानीय शराब व्यवसायी शिव नारायण साह शराब भट्टी का ठेका लिए थे। उसमे मृतक सहित कई लोग शेयर धारक थे। अभियुक्त भी शेयर के लिये लड़ रहे थे इसी लड़ाई में रंग बहादुर सिंह की हत्या उनके दरवाजे पर सरेशाम 21 अक्टूबर 1996 को कर दी गयी थी।मृतक के पुत्र अनिल कुमार सिंह ने तीन नामजद अभियुक्तो के खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 120/1996 दर्ज करायी थी। न्यायालय में घटना के करीब दो दशक बाद सही आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनिल सिंह भी राजपुर के मुखिया रह चुके हैं। इस वर्ष हुए पंचायत चुनाव में उन्हें पराजय का मुह देखना पडा है।