बक्सर खबर: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा। राजद नेता की जमानत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। फैसले के बाद अब उन्हें वापस कभी भी जेल जाना पड़ेगा। पहले ही जमानत रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। गुरुवार को सुनवाई के बाद जस्टिस पीसी घोष अमिताव रॉय की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेने के लिए बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने तंज भरे लहजे में सरकार से पूछा था कि- क्या शहाबुद्दीन को जमानत मिलने तक आप नींद में थे? इससे पहले गुरुवार को ही शहाबुद्दीन ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा था कि मेरी जमानत को रद्द नहीं किया जाए। मैं बिहार के बाहर भी कहीं रहने को तैयार हूं। शहाबुद्दीन नवंबर 2005 से जेल में बंद थे। उन्हें दोहरे हत्याकांड (तेजाब कांड) में हाईकोर्ट से फरवरी में ही जमानत मिल गई थी। लेकिन सीवान की कोर्ट ने राजीव रोशन की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद राजद नेता ने चैलेंज करते हुए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की।