आर्म्स एक्ट में तीन को दो वर्ष का सश्रम कारावास

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बक्सर खबर : आर्म्स एक्ट के तहत सजा पाने वालों की संख्या जिले में बढ रही है।  अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में तीन दोष सिद्ध अपराधियों को दो वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा दी है और एक हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोरानसराय के कचैनिया डेरा में 23 मई 2004 को नारद यादव के घर छापा मारकर एक बन्दूक एक पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने तीन कुख्यात अपराध कर्मियों सियाराम यादव कवल यादव और नारद यादव को गिरफ़्तार किया था। न्यायालय ने आज तीनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो वर्ष की सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपये का अर्थदंड की सजा दी है।

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