गुगली पासी हत्या कांड में छः को आजीवन कारावास

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बक्सर खबरः गुगली पासी हत्या कांड में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरूवार को व्यवहार न्यायलय बक्सर में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक की अदालत ने हत्या के आरोप में 6 आरोपियों जोनी पासी, बोतल पासी, विरेन्द्र पासी, चंदन पासी, पप्पू पासी और गिद्दी पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावे 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।

ज्ञात हो कि 31 मार्च 2016 को नावानगर कांड 41/16 के तहत कतिकनार गांव निवासी  मृतक के पुत्र कंचन पासी द्वारा मामला दर्ज करया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बक्सर खबर से बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। जगदयाल पासी के पुत्र अजीत पासी आरोपी विरेन्द्र पासी के लड़की के साथ भाग गया था। इसकी सूचना मिलते ही आरोपी अजीत के दादा गुगली पासी(72) की हत्या जोनी पासी, बोतल पासी, विरेन्द्र पासी, चंदन पासी, पप्पू पासी और गिद्दी पासी ने धारदार हत्या से गर्दन काट दी। इसके बाद मृतक के पुत्र कंचन पासी ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसके अगले दिन 1 अप्रैल को आयर बलिगांव से विरेन्द्र पासी को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया। एसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व जांच आगे बढ़ी और आज पीडित परिवार को सजा मिली।

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