बक्सर खबर : ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ज़मानत के बिंदू पर सुनवाई के दौरान बार- बार निर्देश के बावज़ूद केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने वाले ज़िले के तीन दरोगाओं पर शुक्रवार को गाज़ गिरी है। न्यायालय ने प्रत्येक दारोग़ा को 5000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए 15 मार्च को न्यायालय में सशरीर हाज़िर होने का हुक़्म दिया है।
न्यायिक सूत्रों ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने बक्सर मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 38/16, महिला थाना कांड संख्या 5/16, और सिमरी थाना कांड संख्या 19/17 के अनुसंधानकर्ताओं को अभियुक्तों के ज़मानत के सुनवाई के क्रम में केस डायरी स समय नहीं प्रस्तुत करने पर 5000 रूपए प्रत्येक दारोग़ा को पीड़ित मुआवजा कोष में जमाकर उसके रसीद के साथ डायरी सहित 15 मार्च को सशरीर न्यायालय में हाज़िर होने का आदेश दिया है। तीनों मामलों में डायरी नहीं उपलब्ध रहने के कारण काराधीन अभियुक्तों के ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हो पाई और मामले में अगली तिथि 15 मार्च को निर्धारित की गई हैं।