बक्सर खबर : नगर परिषद चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन के साथ उम्मीदवार भी जुट गए हैं। कायदे कानून की किताबों खंगाली जा रही हैं। ऐसे में लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी लगा रहे हैं। उम्मीदवार बनने वालों के लिए कुछ खास नियम और शर्ते हैं। जिनमें कहा गया है। 4.04.08 के उपरांत जो दो से अधिक संतानों के मांता-पिता बने होंगे। वे इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। हालाकि इसमें जुड़वा बच्चों होने की स्थिति में छूट दी गई है। नगर परिषद क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड से उम्मीदवार हो सकता है।
लेकिन, उसके समर्थक व प्रस्ताव उसी वार्ड के होने अनिवार्य हैं। जहां से वह चुनाव लडऩा चाहता है। एक उम्मीदवार को एक समर्थक व एक प्रस्तावक की जरुरत पड़ेगी। कोई भी प्रत्याशी किसी दूसरे का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता। इसी तरह एक उम्मीदवार का समर्थन-प्रस्तावक बनने वाले किसी दूसरे के मददगार नहीं हो सकते। चुनाव लडऩे वाले की आयु नामांकन की तिथि तक कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर परिषद का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। आवेदक का इसके लिए एनओसी देना होगा। अगर अपना घर नहीं तो उसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथपत्र देना होगा। इस बार के चुनाव में आवेदकों से एक हजार रुपये का नामांकन शुल्क लिया जाएगा। किसी भी वर्ग की महिला के लिए यह शुल्क पांच सौ रुपये का होगा।