बक्सर खबर : नगर परिषद चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा बीस हजार तय कर दी है। अगर प्रत्याशी चाहे तो दो बाइक अथवा एक चार पहिया वाहन की अनुमति निर्वाचन कार्यालय से ले सकता है। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी उम्मीदवार को नप से नो ड्यूज का प्रमाणपत्र लेना होगा। अगर किसी का कोई अपना घर अथवा दुकान नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में उसे शपथपत्र देना होगा। चुनाव संबंधि जानकारी देने के लिए एसडीओ गौतम कुमार ने मीडिया के लोगों से बात की। उनके अनुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
19 तारीख से नामांकन शुरु हो जाएगा। प्रत्याशी के साथ सिर्फ समर्थक व प्रस्तावक को अंदर आने की अनुमति होगी। इसके लिए दो बैरियर लगाए गए हैं। एक मुनीम चौक के पास दूसरा अनुमंडल कार्यालय के गेट पर। 19 से 24 तक पूरे शहर में धारा 144 लागू रहेगी। नाम निर्देशन पत्र की बिक्री 19 से प्रारंभ होगी। 11 से 3 के मध्य आने वालों का नामांकन लिया जाएगा। जाति का लाभ लेने वाले को जाति प्रमाणपत्र देना होगा। समर्थक व प्रस्तावक की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। पूर्व से ही सूचना जारी कर दी गई है। 4.4.08 के बाद जिनकी तीन संतान होगी। वे उम्मीदवार नहीं बन सकते। उम्मीदवारों को नामांकन में असुविधा न हो। इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। जहां एक पदाधिकारी व कर्मचारी मदद के लिए नामांकन अवधि में उपलब्ध रहेंगे।
शहर में बने हैं कुल 74 बूथ
बक्सर : नगर परिषद के कुल 34 वार्डो में 74 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की पहचान के लिए नगर थाना को निर्देश दिया गया है। पूछने पर एसडीओ ने बताया डुमरांव में कुल 26 वार्ड हैं। वहां कुल 41 बूथ बनाए गए हैं। यह सारे नियम दोनों नगर परिषद पर लागू होंगे। क्योंकि यह दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है।