बक्सर खबर : नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव नौ जून को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। जिले को भेजी गई अधिसूचना यहां प्राप्त हो गई है। तिथि के साथ मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के चयन का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। प्राप्त अधिसूचना में कहा गया है। सर्व प्रथम सभी चुने गए पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके उपरांत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
यह कार्य अपर समाहर्ता या उस स्तर के पदाधिकारी की देखरेख में होगा। इसका भी उल्लेख किया गया है। शपथ ग्रहण के उपरांत जब मुख्य पार्षद के नामांकन की प्रकिया चलेगी। उस अंतराल के बीच एक घंटे की देरी से आने वाले पार्षदों को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं मलेगी।
बक्सर में पिछड़ा तथा डुमरांव में महिला होगी मुख्य पार्षद
बक्सर : नगर परिषद बक्सर के मुख्य पार्षद का पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। कोई भी पुरुष अथवा महिला जो इस जाति के अंतर्गत आते हैं। वे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं डुमरांव में मुख्य पार्षद का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। अर्थात किसी भी जाति की महिला प्रत्याशी यहां उम्मीदवार हो सकती है।