बक्सर खबर : पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले को न्यायालय ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध में उसका साथ देने वाले सास-ससुर को भी दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने उन दोनों को भी सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। मंगलवार को एडीजे पांच सुनील कुमार ने दोषियों के विरूद्ध सजा सुनाई।
जिसमें राजपुर थाना के करैला गांव निवासी किनू चौधरी को दस वर्ष, उनके पिता वशिष्ठ चौधरी व मां मोती रानो देवी को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। मृतका के दादा नरसिंह चौधरी, ग्राम कुकुढ़ी जिला कैमुर ने इन सभी के खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 23 जुलाई 2012 को इन लोगों ने मिलकर दहेज के लिए हत्या कर दी थी।