बक्सर खबर : बिहार में शराब बंदी कानून को निरस्त किए जाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसकी सुनवायी के लिए कुछ हफ्तों का समय दिया गया है। कोर्ट का यह मानना है कि बिहार में शराब बंदी उचित है। 5 अप्रैल को लागु हुए उत्पाद अधिनियम 2016 पर हाई कोर्ट ने ऐतराज जताया था। इसमें प्रावधान है कि घर में शराब मिली तो पूरा परिवार को जेल हो सकती है। जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर फांसी तक का प्रावधान है। जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आगे की सुनवायी में क्या निर्णय आता है। यह जानने लायक होगा। फिलहाल राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है।