बक्सर खबर : प्रत्येक उस परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। जिनका नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची 2011 में बीपीएल सूची के अंतर्गत दर्ज है। इसके लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं। सूची में नाम होना अनिवार्य है। इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जिले के नोडल पदाधिकारी अशोक पोद्यार ने मीडिया को दी। शनिवार को शहर के अंबेसडर होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। उज्वला योजना के एक वर्ष पूरे होने पर यह विशेष पत्रकार वाता बुलाई गई थी।
उन्होंने बताया इस जिले में कुल 80 हजार 894 ऐसी महिलाए हैंत्र जिनका नाम बीपीएल सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से 42418 महिलाओं द्वारा गैस के लिए पंजीयन कराया गया है। अभी तक इस जिले में 35 हजार 755 को कनेक्शन दिया भी जा चुका है। जिले की वर्तमान उपलब्धि 52 प्रतिशत है। नोडल पदाधिकारी ने बताया पूरे जिले में कुल 19 शहरी व ग्रामीण गैस एजेंसियां हैं। सभी को यह निर्देश दिया गया है। बगैर किसी शुल्क के प्रत्येक बीपीएल धारी महिला को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाए। पीसी के उद्येश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 1 मई 2016 को उज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलियां जिले से हुई थी। इसके एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह योजना तीन वर्षो के लिए है। पूरे देश में पांच करोड़ परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया जाना था। पिछले एक वर्ष के दौरान दो करोड़ से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। बात बिहार की करें तो यहां कुल 1 करोड़ 18 लाख गरीब महिलाए हैं। इनमें से 30 लाख को कनेक्शन दिया गया है। जिसमें बक्सर जिले का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। उनके साथ पीसी में सभी एजेंसी संचालक व संजय सिंह मौजूद थे।
लागू है पोर्टबिलीटी की सुविधा
बक्सर : अशोक पोद्यार ने बताया कोई भी परिवार जब चाहे अपना रसोई गैस कनेक्शन किसी भी एजेंसी पर ट्रांसफर कर सकता है। ग्राहक को इसकी पूर्ण आजादी है। वह अपनी सुविधा के अनुसार एजेंसी का चयन कर सकता है। सरकार के स्तर से सभी को यह सुविधा उपलब्ध है।
गैस सब्सीडी छोडऩे वाले पुन: कर सकते हैं आवेदन
बक्सर : पेट्रोलियम अधिकारी अशोक पोद्यार शनिवार को शहर के अंबेसडर होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मीडिया ने उनसे सवाल किया। जिन लोगों से अनजाने में गैस सब्सिडी छोडऩे का बटन दब गया है। क्या उन्हें दोबारा सब्सिडी मिल सकती है। उन्होंने जवाब दिया। अगर भूल वश ऐसा हो गया है। अथवा किसी की अनुदान नहीं मिल रहा हो। वह अपने संबंधित एजेंसी को आवेदन दे पुन: इस सुविधा का लाभ ले सकते है। उनका आवेदन हमारे पटना कार्यालय को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के उपरांत व सुविधा बहाल हो जाएगी।