बक्सर खबर : जिले के दो प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। गलत खबर छापने और उसके एवज में रुपये मांगने का आरोप वादी ने लगाया है। इसकी शिकायत 23 फरवरी को मुख्य न्यायिक दंड़ाधिकारी की अदालत में दायर किया गया है। वादी आभा देवी सिमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत की मुखिया हैं। उनके खिलाफ पूर्व से सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज है। उसी केस में जमानत की अर्जी हाई कोर्ट में दायर है।
इन दोनों समाचार पत्रों ने मुखिया के खिलाफ यह खबर छापी कि जमानत की अर्जी खारिज, बढ़ी मुखिया की मुश्किल। इसे आधार बनाते डुमरांव के नवीन पाठक व बक्सर में काम करने वाले प्रभात खबर के पत्रकार को आरोपी बनाया गया है। मुखिया के वकील अनिल ठाकुर ने बताया कि हमने आइपीसी की धारा 384, 385, 501, 504, 506 के तहत शिकायत दायर की है। वैसे सच्चाई जो हो। शिकायती पक्ष का कहना है, जमानत की अर्जी खारिज नहीं हुई। इन लोगों जानबूझ कर मेरे मुवक्किल को बदनाम किया। हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। इसको लेकर मीडिया जगत में चर्चा का बाजार गर्म है।