‌‌‌गांजा तस्करी के दोषी को मिली दस वर्ष की सजा

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बरामद हुआ था 17 किलो 900 ग्राम गांजा, 25 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। गांजा तस्करी करने के आरोप में दोषी पाए गए कप्तान सिंह को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उनके विरूद्ध 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। गुरुवार को यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुनाया।

सरकारी अधिवक्ता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने इस संबंध में पूछने पर बताया कि घटना 16 मई 2017 की हैं। मुफस्सिल थाने की टीम ने चौसा पश्चिमी रेलवे क्रासिंग के समीप से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बैग से 17 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के ग्राम एबलपुर, थाना अकबराबाद, जिला अलीगढ़ का निवासी है। कई वर्षो तक चली सुनवाई में सात गवाहों का बयान दर्ज हुआ। इसके बाद न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।

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