-लोक शिकायत के तहत उठया गया था मामला
बक्सर खबर। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर के प्रयास से 16 पीड़ितो को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा राशि प्रदान की गई। परिवादी बृज बिहारी राम, विमला देवी, विधावती देवी, मुन्नी देवी, अर्सफी देवी, कंचन देवी ग्राम रेहिया, पोस्ट सोवा, थाना कृष्णब्रह्यम द्वारा थाना काण्ड संख्या 315/15 ब्रह्यपुर (कृष्णाब्रह्यम) एवं नन्द बिहारी राम, मनोहर राम, दिनेश राम, गरीबन राम, सहदेव राम, नवरत्न राम, अर्जुन राम, जय राम, जीवनारायण राम, दिनेश कुमार राय ग्राम रेहिया द्वारा थाना काण्ड संख्या 213/14 दिनांक 21.08.2014 किशोरी राम में दर्ज मुकदमा के तहत मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ता का कहना था सात वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। उक्त परिवाद के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर जो लोक प्राधिकार होते हैं, को सुनवाई हेतु बुलाया गया एवं दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत पाया गया कि परिवादी का मांग विधिक है एवं लोक प्राधिकार को मुआवजा देने हेतु निदेशित किया गया। उसके उपरांत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण में अंकित प्रावधान के अनुसार सभी 16 लोगों को आरोप पत्र के आधार पर अनुमान्य राशि 90,000=00 (नब्बे हजार) रूपये का 25% दिया गया। 16 लोगों को 22500=00 (बाइस हजार पाँच सौ) रूपये अंतर्गत कुल 3,60,000=00 (तीन लाख साठ हजार) रूपये का भुगतान किया गया। शेष राशि न्यालय द्वारा दोष सिद्ध के उपरांत दिया जायेगा।