625 आर्म्स लाइसेंस रद्द, जारी की गई चेतावनी

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-2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सत्यापन नहीं कराने वाले धारकों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
बक्सर खबर। जिला शस्त्र पदाधिकारी के कार्यालय से 625 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिन्होंने न तो अपना जवाब दायर किया न ही शस्त्र को थाने में जमा कराया है। इन सभी को नोटिस जारी करते हुए 25 मार्च तक अपना पक्ष रखने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में पंजीकृत 1266 लाइसेंस धारियों ने अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया था।

उनको नोटिस जारी हुई तो लगभग पचास प्रतिशत लोगों ने अपना जवाब दायर किया अथवा निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली। लेकिन अभी भी 625 ऐसे लाइसेंसधारी हैं। जिनका कोई जवाब जिला शस्त्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उन सभी लोगों को एक बार फिर प्रशासन ने आगाह किया है। सूत्रों की मानें तो इसमें ऐसे अनेक लोग हैं। जो गैर जिलों के निवासी भी हैं। जिन्होंने अपने शस्त्र लाइसेंस का ट्रांसफर अपने जिलों में करा लिया है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं। जिनका लाइसेंस कहीं और से जारी है अथवा आल इंडिया लाइसेंस होने की वजह से वे नियमित रूप से यहां उपस्थित नहीं होते।

इसके अलावा कुछ ऐसे भी लाइसेंस धारी होंगे। जिनकी मृत्यु के उपरांत लाइसेंस रद्द हो गए होंगे। ऐसे लोगों के पास अगर नोटिस जाता है तो उन्हें अपनी बात कार्यालय के समक्ष रखनी चाहिए। जिससे जिला प्रशासन को यह ज्ञात हो कि वे लाइसेंस किस स्थिति में हैं। ऐसा नहीं होने की वजह से 625 लाइसेंस धारियों का कोई अपडेट जिला प्रशासन के पास नहीं है। जिसके कारण पुन: एक बार नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास नोटिस जाता है तो वे जिला शस्त्र कार्यालय को अपना लिखित पक्ष दे सकते हैं। जिसकी अंतिम समय सीमा 25 मार्च निर्धारित की गई है।

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