बक्सर खबर। प्रादेशिक डेस्क
अपना बिहार कई मामलों में नजीर पेश करता रहा है। हालांकि इनके पक्ष और विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जाते रहे हैं। ऐसी ही एक नजीर बेगूसराय की जिला अदालत ने पेश की है। कोर्ट नेे एक अनोखा फैसला सुनाते हुए कहा कि दुष्कर्म आरोपी की शादी पीड़िता से कराई जाए तभी आरोपी को जमानत मिल सकेगी। कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट के आरोपी की शादी कोर्ट परिसर में ही पीड़िता से कराई गई। इसके बाद आरोपी को जमानत मिली।
बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण के न्यायालय में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपित चेरिया बरियारपुर थाना के शकरबासा निवासी कुंदन कुमार को पीड़िता से शादी करने के बाद इस मामले से रिहा किया गया। वह गत 3 माह से इस मामले में जेल में बंद था। न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया। समझौते के तहत दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा गया जिसे दोनों पक्ष ने स्वीकार लिया। शादी के बाद पीड़िता और उसके पिता छौड़ाही थाना के चौफर निवासी सूचक राम ध्यान महतो दोनों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई। न्यायालय ने समझौता के आलोक में आरोपित कुंदन कुमार को रिहा करने का आदेश दिया।