बक्सर खबर। परिवहन विभाग ने नई सूचना जारी की है। 14 से अधिक पहिया वाले ट्रक अब बालू की ढुलाई नहीं कर सकते। यही नहीं ट्रक से बालू ले जाने वाले को डाले से उपर पटरे लगाने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात 42 टन तक का वजन 14 चक्के वाले ले ट्रक लेकर चल सकते हैं। इसमें गाड़ी का वजन भी शामिल होता है। यह निर्देश सड़कों को बचाने के लिए जारी हुए हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार दो दिन पहले यह नया आदेश आया है। अब यदी कोई ट्रक लोहे के डाले के उपर पटरा लगाया पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधा जुर्माना हो सकता है। लेकिन, इस आदेश पर अमल कर पाने में परिवहन विभाग कितना सक्षम होगा। यह तो उसकी सक्रियता पर ही तय है।