18 मार्च से न्यायालय मॉर्निंग

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– 27 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश
बक्सर खबर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए न्यायालय की कार्य अवधि में बदलाव कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है सभी व्यवहार न्यायालय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कार्य करेंगे। इसकी सूचना ईमेल संदेश के माध्यम से सभी जिला न्यायालयों को भेजी जा चुकी है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिला व सत्र न्यायाधीश हरिंद्रनाथ इसका आदेश जारी कर दिया है।

उनके पत्र में कहा गया है बक्सर व्यवहार न्यायालय एवं डुमरांव व्यवहार न्यायालय 18 मार्च से 27 जून तक इस समय अवधि में कार्य करेंगे। सुबह 9:30 से 10:00 बजे तक आधे घंटे का अवकाश होगा। इस दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। फिलहाल पक्षकारों को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमों की पैरवी की जा सकती है।

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