-देनी होगी बारातियों और गाड़ी की सूची
बक्सर खबर। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अनुमंडल कार्यालय से अनुमति मिलेगी। आज यह जानकारी सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया वर एवं वधू पक्ष के 25 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन करने वालों को बारातियों के नाम की सूची व वाहनों का नंबर देना होगा।
जिनकी शादी हो रही है। उनकी उम्र कितनी है। इसका प्रमाणपत्र भी देय है। क्योंकि नाबालिग लोगों को शादी अपराध है। सदर अनुमंडल के लोग बक्सर एसडीओ एवं डुमरांव के लोग वहां के एसडीओ कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। कंटेनमेंट इलाके के लोगों को इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। यह आवेदन ऑनलाइन नहीं लिखित कार्यालय में देना होगा।