-नियमों का करना होगा पालन, थूकने पर हो सकता है जुर्माना
बक्सर खबर। आज से बाजार खुल सकेगा। जिला प्रशासन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरुप अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है। नया भोजपुर, पंचायत भोजपुर जदीद, प्रखंड डुमरांव को छोड़कर अन्य इलाकों में शर्तों के अधीन सभी दुकानें, शोरूम आदि खोलने की अनुमति दी जा रही है। सभी को सामाजिक दूरी (6 फीट) का पालन करना होगा। दुकान को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। सभी व्यवसायी व दुकान में काम करने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।
जो ग्राहक मास्क, गमछा, रुमाल का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्हें कोई सुविधा देय नहीं होगी। दुकान में एक समय पांच से अधिक ग्राहक न हों। इसका ध्यान संचलाकों को रखना होगा। गुटका, तम्बाकू व थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन अवरूद्ध रहेगा। प्रशासन ने 65 वर्ष से उपर के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर रहने की सलाह दी है।
इतना ही नहीं नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इसकी निगरानी के लिए थानावार पदाधिकारियों की तैनाती की है। जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को लगाया गया है। इसके अलावा बस पड़ाव व सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी के लिए दूसरे पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पत्र में कहा गया है, आठ जून को माल, धार्मिक स्थल, जमीन आदि के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे।