कन्या विवाह योजना का नहीं मिला भुगतान तो पुन: करें आवेदन

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-पूर्व के आवेदनों में खाता नंबर सही नहीं होने के कारण आ रही है परेशानी
बक्सर खबर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्तमान में जिले में जिला बाल सरंक्षण इकाई के द्वारा संचालित है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। बी0पी0एल0 परिवार की बेटी की शादी में बिहार सरकार द्वारा 5000 रुपये की एक मुस्त राशि के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। इसकी शर्तों में शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की के माता-पिता बी0पी0एल0 परिवार के दायरे में आते हो एवं लड़की के माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए तथा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्ति के लिए जिले में आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से 19000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान में डी0बी0टी0 के माध्यम से स्वीकृत लाभुकों को उनके खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है। परन्तु पूर्व में बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं द्वारा बैंक खाता की विवरणी नहीं दी गयी है। जिससे डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है। विभाग ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना की साईट social welfare.bih.nic.in के होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भुगतान हेतु लंबित लाभुकों के पंजीकरण के लिए एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जिसके माध्यम से आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदन कर चुके ऐसे आवेदनकर्ता जिनकी खाता विवरणी जमा नहीं की गयी थी। स्वयं से दिए गये लिंक पर पंजीकरण करा सकते है। संबंधित आवेदनकर्ता जल्द से जल्द समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना की साईट socailwelfare.bih.nic.in के होम पेज पर पंजीकरण करें। ऐसा कर वे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना जनसंपर्क विभाग बक्सर ने जारी की है।

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