‌‌परिवहन नियमों के तहत होगी वाहनों की जांच

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-सड़क सुरक्षा की बैठक में डीएम ने दिया निर्देश
बक्सर खबर। लॉकडाउन के अनुपालन में घोर लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन ने इसे निपटने के लिए परिवहन नियमों के तहत कार्रवाई का मन बनाया हैं। लॉकडाउन से पूर्व जिस तरह वाहनों की जांच शुरू हुई थी। उसी तर्ज पर फिर जांच अभियान चलेगा। गुरूवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक बुलाई थी। जिसमें उन्होंने इसके निर्देश दिए।

अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पाया जाता है। तो उसके खिलाफ 25000 हजार का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं बगैर डीएल के अगर कोई पाया गया तो 5000 रुपये तक जुर्माना होगा। यह बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर बुलाई गई थी। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा सभी पदाधिकारी वाहनों की जरुर जांच कराएं। ओवरलोडिंग, बाइक पर तीन सवारी, सीट बेल्ट, मास्क व हेलमेट का प्रयोग आदि पर ध्यान दिया जाए। समीक्षा के दौरान कहा गया। जिले में 56 ऐसे स्थल चिहि्नत हुए हैं। जहां सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं। उन स्थानों पर ऐसे इंतजाम हों। जिससे दुर्घटना में कमी आए।

सड़क सुरक्षा की बैठक में शामिल पदाधिकारी

साथ ही सिविल सर्जन को दुर्घटना की स्थिति में तुरंत एंबुलेंस भेजने की हिदायत दी गई। इसके लिए एक विशेष नंबर सभी थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराया गया। स्कूल बस, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की हिदायत दी गई। अगर हम इस बैठक के अलावे पिछली बैठक पर नजर डालें तो डीएम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया था। सप्ताह में तीन दिन वाहनों की जांच का आदेश निर्गत किया था। सोमवार को इसका असर भी देखने के लिए मिला था। कुल मिलाकर अगर आप मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ किसी ने किसी धारा में कार्रवाई हो सकती है।

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