-एक जिलाधिकारी कर चुके हैं कई दुकानें सील
बक्सर खबर। लॉकडाउन 30 जुलाई तक प्रभावी है। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक बाहर नहीं निकलना है। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना है। बगैर मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रत्येक दुकान पर हाथ धोने अथवा सेनेटाइज करने का इंतजाम होना चाहिए। इन नियमों का अनुपालन जरुरी है। क्योंकि प्रशासन ने इसका आदेश पूर्व से जारी कर रखा है। साथ ही साथ साप्ताहिक बंदी का अनुपालन भी होना चाहिए। इस पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की जवादेही भी तय की गई है। इतना ही नहीं बाहर निकले वाले सभी लोगों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना भी हो सकता है।
इस लिए सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड के बढ़ते संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए इन निर्देशों का पालन बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को विशेष ध्यान देने की जरुरत है। क्योंकि डीएम भी दुकानों को चेक कर सकते हैं। अगर लापरवाही सामने आई तो दुकान सील भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। पटना के डीएम ने एक दिन पहले स्वयं बाजार का निरीक्षण किया। लापरवाही करते पाए गए प्रतिष्ठानों को उन्होंने सील कर दिया है। अगर ऐसा राज्य की राजधानी में हो सकता है। तो उसका अनुसरण अन्य जिलों में भी होगा। अगर डीएम ने दुकान को सील किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तरह की फजीहत से बचने का सबसे आसान तरीका है। नियमों का सख्ती से पालन हो।