कंटेनमेंट जोन में 16 अगस्त तक लागू रहेगा लॉकडाउन

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-शुक्रवार को जिला प्रशासन जारी कर सकता है विस्तृत आदेश
बक्सर खबर। लॉकडाउन अपने प्रदेश में लागू रहेगा। इसे 1 अगस्त से 16 अगस्त तक विस्तार दिया गया है। इसका आदेश गृह विभाग पटना ने जारी किया है। लेकिन, जिला प्रशासन ने अपने स्तर से कोई मुकम्मल सूचना जारी नहीं की है। इस लिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस बारे में शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन विस्तृत आदेश जारी करेगा। वैसे राज्य मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है। सभी कंटेनमेंट जोन में पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। जैसे, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, नगर परिषद क्षेत्र, प्रखंड मुख्यालय।

अर्थात सभी प्रमुख बाजारों में प्रतिबंध यथावत रहेगा। सरकारी कार्यालय, आवश्यक सेवा से जुड़े विभाग अपनी पूरी स्टेंथ के साथ काम करेंगे। निजी दफ्तर आधे कार्यबल के साथ खुल सकते हैं। किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जिला प्रशासन का आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। जिले में क्या-क्या निषेध रहेगा। वैसे सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी लागू रहेगी। वहीं केन्द्र सरकार पहले ही सूचना कर चुका है। अगस्त में स्कूल, कालेज अथवा कोई शिक्षक संस्थान नहीं खुलेंगे।

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