पहले ही चरण में होगा बक्सर का चुनाव

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-अधिसूचना जारी होते ही डीएम ने मीडिया को दी जानकारी
बक्सर खबर। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियां आज शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूरे प्रदेश में तीन चरण में चुनाव होना है। बक्सर जिले का चुनाव पहले ही फेज में होना है। इसकी अधिकृत जानकारी आज 25 सितम्बर को पत्रकार वार्ता आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी अमन समीर ने दी।

अपराह्न पांच बजे समाहरणालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया। प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 9 तारीख को नामांकनपत्रों की जांच होगी। 12 तारीख तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 28 को मतदान होगा। 10 नवम्बर को मतगणना होगी। 12 नवम्बर को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पीसी के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर, एसपी नीरज कुमार, उप निर्वाची पदाधिकारी आशुतोष राय आदि मौजूद रहे।

-चुनाव संबंधि आवश्यक दिशा निर्देश निम्न हैं
बक्सर खबर। नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान मात्र दो वाहनों का प्रयोग किया जा सकेगा। वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उन्हें तथा संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी। इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में अपने अतिरिक्त पांच लोगों को साथ रख सकते हैं।
रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी, अगर कोई दूसरा रोड शो उधर ही जा रहा है। तो उन दोनों के मध्य आधे घंटे का समय अंतराल अनिवार्य होगा ।

निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। 01 दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनेटाइज किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी एंड पेड न्यूज़ के बारे में भी बताया। प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित ऑडियो एवं विजुअल सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एमसी एमसी द्वारा प्री सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा।

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