चुना व्यवसायी हत्या कांड में शेरू सिंह को आजीवन कारावास की सजा

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-आम् र्स एक्ट व रंगदारी मामले की अलग सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। चुना व्यवसायी राजेन्द्र केशरी हत्याकांड में कुख्यात अपराध कर्मी ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई। जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आज बुधवार को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा बहाल रखी। वहीं आम् र्स  एक्ट में दस वर्ष एवं रंगदारी मांगने के आरोप में सात वर्ष की सजा सुनायी। आपको बता दें 21 अगस्त 2011 को राजेन्द्र केशरी की हत्या हुई थी। उस समय सुनवायी के दौरान चंदन मिश्रा, शेरू सिंह व एक अन्य के खिलाफ मामला दायर हुआ था।

सुनवायी की दौरान न्यायालय से शेरू भाग गया था। बाद में इसकी फाइल अलग हुई। तब मामले की सुनवायी करते हुए जिला जज प्रदीप मल्लिक ने प्रतिबंधित आम्र्स के प्रयोग के कारण फांसी की सजा दी थी। शेरू सिंह जो बलिहार का रहने वाला है। उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जहां से पूर्व की सजा पर रोक लगाते हुए मामले को पुन: सुनवायी के लिए जिला अदालत को भेज दिया गया था। उसी मामले में सुनवायी करते हुए जिला जज ने आज यह फैसला सुनाया। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जो राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने दी।

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