हत्या के दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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-पत्नी के सामने हुई थी पति की हत्या,
बक्सर खबर। राजेश राय की हत्या 20 मार्च 2018 को चौसा-रामगढ़ रोड में हुई थी। घटना के तीन वर्ष बाद न्यायालय ने आज 18 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। तीन नामजद आरोपियों को आशुतोष कुमार सिंह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (अष्टम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इनके नाम हैं विन्ध्याचल यादव, लालू यादव व अरुण यादव। सभी राजपुर थाना के डिहरी गांव के निवासी हैं। राजेश की पत्नी नंदनी इस घटना की चश्मदीद गवाह बनी।

उसने न्यायालय के समक्ष बयान दिया। घटना के दिन मैं अपने पति के मायके डिहरी से ससुराल  नगसर, जिला गाजीपुर जा रही थी। जैसे ही हमारी बाइक राजपुर थाना के लोहडी डेरा के समीप पहुंची। दूसरे बाइक से आ रहे तीनों नामजद ने हमें रोक  लिया। पति को गोली मार दी। संयोग था पीछे से दूसरी बाइक पर पिता और अन्य लोग आ रहे थे। इस वजह से मेरी जान बची। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील और गवाही को सूना। लेकिन, चश्मदीद के बयान और मिले साक्ष्य के आधार पर सभी नामजद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक कृष्ण चौबे ने दी।

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