पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 12 वर्ष की सजा

0
1042

-पाक्सो कोर्ट ने सुनायी सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 12 वर्ष की सजा सुनायी। मंगलवार को विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने 376 में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार का जुर्माना एवं पाक्सो के तहत 12 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर 2018 को कोरानसराय में विश्वकर्मा पूजा के दिन चंदन शाह ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज करायी गई थी। जांच पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलील एवं चिकित्सक की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माना की राशि न अदा करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here