-सार्वजनिक स्थान पर नहीं होंगे किसी तरह के कार्यक्रम
-शादी-विवाह पर लागू नहीं होगा आदेश, संख्या सीमित करने की सलाह
बक्सर खबर। राज्य के गृह विभाग ने शनिवार की शाम नया आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है, 11 अप्रैल तक सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग बंद रहेंगे। हालांकि परीक्षा एवं कार्यालय हो सकेंगे। लेकिन, इस दौरान कोविड की गाइड लाइन का पालन करना होगा। वहीं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और नियमों के पालन के लिए आवश्यक संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती का आदेश दिया गया है।
सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के सरकारी अथवा निजी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 5 अप्रैल से माह के अंत तक लागू होगा। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के आगमन पर रोक रहेगी। कार्यालय के प्रधान आवश्यकता अनुसार उपस्थिति पर ध्यान देंगे।
जिला प्रशासन नियमों का अनुपालन कराने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर इसकी निगरानी करेगा। यह आदेश फिलहाल पारिवारिक आयोजनों पर प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन, श्राद्ध में 50 एवं विवाह समारोह में 250 लोगों के आगमन की सलाह दी गई है। यह आदेश राज्य के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह व पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल के संयुक्त आदेश से जारी हुआ है। वहीं शॉपिंग मॉल व होटल, रेस्टोरेंट को भी आवश्यक गाइड लाइन का पालन करने की सलाह दी गई है।