व्यवसाय से जुड़े लोग जान लें प्रशासन द्वारा जारी कोविड की गाइड लाइन

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-मॉल, होटल व रेस्टोरेंट वालों को रखना होगा विशेष ध्यान
-सार्वजनिक वाहन चलाने वालों के लिए भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
बक्सर खबर। बिहार राच्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह बिहार ने पिछले दिनों बैठक की। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसका अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में जिलाधिकारी अमन समीर ने भी जिले के लिए गाइड लाइन जारी की है। जो इस प्रकार से है:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्य स्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरश: एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय। दिनांक 05.04.2021 से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एंव कोचिंग क्लासेज अब दिनांक 11.04.2021 तक बंद रहेंगे। (पूर्व निर्धारित परीक्षाएं, स्कूल/कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे)। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक दिनांक 05.04.2021 से अप्रैल के अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रम पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमश: 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी।

सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित करने को कहा गया है

सभी अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष बक्सर जिला, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्य स्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया एवं उपरोक्त दिशा-निर्देश का अक्षरश: एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं जिन व्यक्तियों/संस्थानों के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष बक्सर जिला, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमरांव एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर/डुमरांव महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे एवं साथ ही थाने स्तर से गश्ती की व्यवस्था भी कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज हेतु जारी दिशा-निर्देश के आलोक में अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव इसका पर्यवेक्षण करेंगे। सभी थानाध्यक्ष/अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर को आदेश दिया गया है कि दिनांक 05.04.2021 से 15.04.2021 तक के अवधि में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को नहीं बैठने देने हेतु विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलायेंगे। इस दौरान यदि किसी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के चालक के द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव अपने नगर परिषद क्षेत्र में उक्त आदेश के आलोक में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता फैलाने हेतु माईकिंग के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड अन्तर्गत उक्त आदेश एवं जनजागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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