गांजा तस्करी के आरोप में चालक को दस वर्ष की सजा

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-ट्रक में लेकर पहुंच गया था 14 क्विंटल गांजा
-तस्करों का पता नहीं लगा पायी पुलिस
बक्सर खबर। गांजा लदा कंटेनर लेकर एक चालक सिमरी पहुंच गया था। पुलिस ने चालक मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया। बात तीन वर्ष पहले 18 जनवरी 2017 की है। मादक पदार्थ अधिनियम के इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनायी। अविनाश शर्मा एडीजे 7 ने दस वर्ष कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सरकारी अधिवक्ता सुरेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार दोषी पाया गया चालक उत्तर प्रदेश के ग्राम वीरपुर, बाजार थाना मुंडेपड़े, जिला मुरादाबाद का निवासी थी। उसकी गाड़ी से 14 क्विंटल, 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में वह इकलौता आरोपी था। पुलिस यह पता नहीं लगा पाई। गांजा की खेप किसने मंगाई थी। जिसे न्यायालय ने सजा सुनायी। उसने भी किसी का नाम नहीं बताया।

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