-डीएम का आदेश दो दिनों तक घाटों पर रखे विशेष चौकसी
बक्सर खबर। गंगा में अथवा किसी भी किसी भी व्यस्त घाट पर नौका का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने यह आदेश जारी किया है। उनका यह फैसला चैती छठ को लेकर है। हालांकि यह प्रतिबंध दो दिनों का है। जिले के दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों से उन्होंने कहा है।
17 से 19.04.2021 तक अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पडऩे वाली नदियों में पूर्ण रूप से नाव का परिचालन बंद कराएं। अनुमण्डल पदाधिकारी को वैसे छठ घाटों को चिन्हित कर लेने का निदेश दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में छठव्रती एकत्रित होते हैं। साथ ही वैसे घाट जहां ज्यादा गहराई वाली जगह हो। वहां बैरिकेडिंग कराने की कार्रवाई करें। ध्यान रहे, कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसकी रोक 5 अप्रैल से माह के अंत तक लागू है।