जिले में दो दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन लागू

0
3974

-आवश्यक सेवा को छोड़ शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें
-शहरी और प्रखंड क्षेत्र में लागू हुआ आदेश
बक्सर खबर। जिले में दो दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बुधवार की देर शाम जिलाधिकारी अमन समीर ने यह आदेश जारी कर दिया। सप्ताह में प्रत्येक शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़ अन्य दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश नगर परिषद क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालयों में प्रभावी होगा। खबर के साथ पूरा ब्योरा पत्र के रुप में संलग्न है। उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। पत्र के अनुसार दवा की दुकानें आवश्यकता अनुसार चौबीस घंटे खुल सकती हैं।

इसके अलावा दूध, किराना, निजी अस्पताल, डॉक, बैंक, पशु चारा, मीट-मछली, फल, सब्जी, पेट्रोल पंप, गैस, विनिर्माण सामग्री की दुकानें खुलेंगी। लेकिन, उन्हें भी निर्धारित गाइड लाइन का पालन करना होगा। इसकी समय सीमा सुबह से अपराह्न छह बजे तक की होगी। अंतर जिला अथवा जिले में परिवहन पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान व रेस्टोरेंट भी चलेंगे। लेकिन, उन्हें रात नौ बजे तक होम डिलीवरी अथवा आने वाले को भोजन का पैकेट देने की अनुमति होगी। अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा और दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। जो निम्न प्रकार से है।

जिलाधिकारी का आदेश, पेज – 1
जिलाधिकारी का आदेश, पेज – 2
जिलाधिकारी का आदेश, पेज – 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here