-सुबह सात से दोपहर एक बजे तक है खोलने की अनुमति
बक्सर खबर। वैसे तो कोविड की नई गाइडलाइन प्रदेश में 29 अप्रैल से ही प्रभावी हैं। इसकी बीच जिला प्रशासन का आदेश भी गुरुवार को सबके सामने आ गया। जिसे 29 तारीख से ही प्रभावी बताया गया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है। फल, सब्जी, दूध, अंडा व मिट-मछली की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। इनके उपर शनिवार और रविवार की बंदी का आदेश भी लागू नहीं है।
बावजूद इसके आज 30 अप्रैल दिन शुक्रवार को इन लोगों ने नियमों का दरकिनार कर दुकानें खोली। जब चार बजे दूसरे लोग दुकान बंद करने लगे तो इन लोगों ने भी शटर डाउन किया। पहला दिन होने की वजह से प्रशासन ने इन्हें सीधे तो नहीं धमकाया। लेकिन, ऐसा करने वालों को आदेश ध्यान में रखना होगा। खबर की तस्वीर मुनीम चौक की है। जहां पास में ही अनुमंडल पदाधिकारी और एसपी का कार्यालय है। यहां अधिकारी अक्सर आते-जाते रहते हैं। बावजूद इसके लापरवाही का क्रम जारी है।
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