-एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
-पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं इंटर कालेज
बक्सर खबर। अनलॉक पांच की गाइड लाइन गृह विभाग ने सोमवार को जारी कर दी। इस बार के आदेश में दुकानों को शाम सात बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन, एक दिन के अंतराल पर खुलने की शर्त यथावत रहेगी। 11-12 की कक्षाएं भी चल सकेंगी। लेकिन, पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ। इस बार के आदेश में एक और खास बात है। यह एक माह के लिए जारी हुआ है। जो सात जुलाई से लेकर छह अगस्त तक प्रभावित होगा। नाइट कफ्र्यू का समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक होगा। प्रशासन ने एक और सख्ती दिखाई है।
जो लोग सार्वजनिक कार्यालयों में अथवा दुकानों में काम करने वाले हैं। उनका टीकाकरण करना अनिवार्य है। स्कूल, कोचिंग, आदि फिलहाल बंद रहेंगे। मॉल व सिनेमा घर पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। निजी वाहनों पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। लेकिन, नाइट कर्फ्यू के दौरान गैर जरुरी आवागमन पर रोक रहेगी। मिठाई अथवा रेस्टोरेंट टेक होम के लिए सुबह नौ से रात नौ तक खुलेंगे। सभी सरकारी व आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। बगैर मास्क के सफर करने की इजाजत किसी को नहीं होगी।