पंचायत चुनाव :- 21 वर्ष से कम उम्र वाले नहीं बन पाएंगे प्रस्तावक 

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बक्सर खबर | पंचायत चुनाव 2021 में प्रत्याशी बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित अहर्ता  पूरी करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर कई निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा है कि किसी भी पद के लिए नामांकन करानेवाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यहां तक कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बनेगा। आयोग के निर्देशानुसार संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद पद के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। जबकि पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा।
पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है। अभ्यर्थी सह प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करना होगा। ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। लेकिन एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क भी दाखिल करना होगा।
जिला पार्षद का नामांकन अनुमंडल कार्यालय में पंचायत चुनाव में पांच पदों मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य व पंच के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जबकि, जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। यहां बता दें कि आयोग के निर्देशानुसार मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य व पंच पद के लिए प्रखंड के संबंधित बीडीओ को आरओ बनाया गया है। जबकि, जिप सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीएम को आरओ बनाया गया है।
-प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क
मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य (सामान्य वर्ग) 1000 रुपए और महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए
जिला परिषद सदस्य (सामान्य वर्ग)- 2000 रुपए
जिला परिषद सदस्य (महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग)- 1000 रुपए
पंच व वार्ड सदस्य (सामान्य वर्ग)- 250 रुपए
पंच व वार्ड सदस्य (महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग)- 125 रुपए

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