-खरीफ फसल का हो रहा है बीमा ,फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानो को मिलेगा मुआवजा
बक्सर खबर। फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने निबंधन तिथि में विस्तार किया है | किसान अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेगे | ज्ञात हो की सरकार ने वैसे किसानो के लिए आवेदन शुरू किया है जिसका फसल सुखार और बाढ़ में बर्बाद हो गया है | उन किसानो को सहकारिता विभाग के द्वरा बिहार राज्य फसल सहायता बीमा योजना के तहत फसल क्षतिपूर्ति के लिए आर्तिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है |इस योजना के तहत फसलो के उत्पादन प्रभावित होने से किसानो को आर्थिक सहायता मिलेगा | इस योजना का मुख्य उदेश्य बाद ,सुखाद आदि से फसलो के उत्पादन में हुई कमी की स्थित में किसानो को वितीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है | इस योजना में बिना किसी बीमा कम्पनी के फसलो के आकलन के आधार पर सरकार खुद फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा देगी |
एक से 20 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 7.5 हजार रूपये ,20 प्रतिशत से अधिक क्षतिपूर्ति पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रूपये मुआवजा का प्रवधान किया गया है | फसल क्षति दावा का आकलन और जाच के बाद ही मुआवजा फसल कटनी के 15 दिनों के अन्दर किसानो के बैक खाता में कर दिया जाएगा | निबंधन सहित सभी प्रकार की सुचना किसानो को उनके मोबाइल पर एसएमएस क जरिए दिया जाएगा |
यह कार्य सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर होगा | इसके लिए किसानो को प्रीमियम नही देना होगा | बिहार सरकार एवं किसानो के बीच तीसरा कोई नही होगा | डीजल सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले किसान इसका लाभ ले सकते है | कटाई के 15 दिनों के भीतर तय सहायता राशि के रुपए किसानो के खाते में जाएगा |
-रैयत व गैर रैयती किसानो को लाभ
रैयती और गैर रैयती दोनों तरह के किसानो को इसका लाभ मिलेगा | ऐसे किसाना जो अपने अलावा दुसरे की जमीन पर खेती करते है ,उनको रैयत एवं गैर रैयत में से एक विकल्प को चुनना होगा |किसानो को हर मौसम में आनलाइन निबंधन कराना होगा | रैयत श्रेणी के किसान को अन्य सूचनाओ के साथ व्यक्तिगत पहचान पत्र ,फोटो, बैक पासबुक ,आवासीय प्रमाण पत्र ,भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र ,फसल का रकवा आदि की जानकारी अपलोड कराना होगा ।