पंचायत चुनाव : महिला उम्मीदवार को मायके का देना होगा जाति प्रमाण पत्र

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-आरक्षण का लाभ लेने वालों की बढ़ेगी परेशानी
बक्सर खबर। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। क्योंकि 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होनी है। हालांकि नामांकन की गाइडलाइन जारी हो गई है। जिसमें कहा गया है। जो महिला उम्मीदवार आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्हें अपने मायके से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इससे महिला उम्मीदवारों की समस्या बढ़ गई है। क्योंकि इसकी वजह से उन्हें मायके की दौड़ लगानी होगी।

-पिता के नाम के साथ जाति प्रमाणपत्र मान्य
बक्सर खबर। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित किए गए सीटों पर चुनाव लडऩे वाली महिलाओं को पति के बजाय पिता के नाम के साथ जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पति के नाम के साथ बनाया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिला प्रत्याशियों को समस्या हो गई है।
प्रत्याशियों के नामांकन के आवश्यक दस्तावेज
– आधार कार्ड
– जाति प्रमाण पत्र
– ग्राम पंचायत नोड्यूज
– जिला पंचायत का नोड्यूज
– सहकारी समिति या सहकारी बैंक का नोड्यूज
– जाति के लिए शपथ पत्र ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
– शपथ पत्र ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
– जमानत चालान ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
-आचरण प्रमाणपत्र
वैसे इसकी तस्दीक के लिए उम्मीदवार निर्वाचन अथवा प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहां एक बात का जिक्र कर देना अनिवार्य है। पंचायत अथवा जिला पंचायत कार्यालय से नोड्यूज उनके लिए अनिवार्य है। जो निवर्तमान में प्रतिनिधि हैं।

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