पुलिस पर हमला करने वाले 19 लोगों को तीन वर्ष की सजा

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-दस वर्ष बाद आया फैसला, सभी आरोपी हिरासत में
बक्सर खबर। पुलिस पर हमला करने वाले 19 लोगों के खिलाफ न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है। गुरुवार को सब जज चार राकेश रंजन सिंह ने यह फैसला सुनाया। सभी दोषी नया भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों के विरूद्ध सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने, दंगा भड़काने और पुलिस के उपर हमले का आरोप था। घटना 10 सितम्बर 2011 की है। नया भोजपुर गांव में किसी की हत्या हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव के लोगों ने हमला कर दिया। सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। नया भोजपुर ओपी के एएसआई रामाशंकर सिंह के बयान पर इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई।

पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय इन तीनों आरोप में क्रमश: दो वर्ष व तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही क्रमश: 2 हजार व 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पदाधिकारी हरिश कुमार के अनुसार इमरान खां, अनिश खां, नशरूद्दिन खां, मकबुल, फिरोज, शमशाद, डा. मंसुर खां, लडन खां, कल्लू खां, शइद खां, सरफू दिन हजाम, मोबिन खां, नौशाद खां, मजहर खां, फिरोज खां, शकील खां, बदरूद्दिन खां, नेपाली नाउ, इस्लाम कुरैशी को दोषी करार दिया गया है।

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