-दो अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। हत्या के मामले में आरोपी अभय नारायण सिंह को न्यायालय ने आजीवन कारावास सजा सुनाई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राकेश मिश्रा ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने हत्या की धारा में 50 हजार व आर्म्स एक्ट की धारा में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना राजपुर थाना के डेबीडेहरा गांव की थी।
सात अक्टूबर 2018 को दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई। पहले दिन तो मामला टल गया। लेकिन, अदावत इतनी आगे बढ़ी कि सुसिन्दर कुमार की हत्या गोली मार कर दी गई। उनके पुत्र अजय कुमार सिंह की शिकायत पर पड़ोसी अभय नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। आरोप सिद्ध होने पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास व आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा हुई है। दोनों सजाए साथ चलेंगी।