-पीड़िता को मिलेगी पांच लाख की आर्थिक मदद
बक्सर खबर। नौ वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के वाले दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने यह फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने पीड़िता के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया है। लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना दस अगस्त 2020 की है।
कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव निवासी त्रिलोकी सिंह मासूम बच्ची को झांसा देकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ घिनौनी हरकत की। उसने घर आकर मां को पूरी बात बताई। मां संजू देवी की शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। न्यायालय ने पुलिस व डाक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनी और मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जिसमें पीड़ित प्राधिकार द्वारा परिवार को आर्थिक मदद देने का आदेश भी दिया।