-हाई कोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग का फरमान जारी
बक्सर खबर। वैसे व्यवसायिक वाहन, जिन्हें प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। वे अपने वाहन का फिटनेस बगैर किसी जुर्माना अथवा अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त कर सकते अथवा करा सकते हैं। यह जनकारी परिवहन पदाधिकारी के हवाले से दी गई है। विभाग के अनुसार व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस समय पर नहीं बनने पर अथवा
लेट होने पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा रहा था। अब वह देय नहीं होगा। क्योंकि उच्च न्यायालय बिहार ने यह आदेश जारी कर दिया हैं। अब किसी वाहन से कोरोना अथवा उससे बाद का कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ऐसे में वाहन मालिक जो व्यवसायिक वाहन चलाते हैं। वे इस अवसर का लाभ उठा बगैर किसी अर्थ दंड के फिटनेस प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।