-लगाया गया 20-20 हजार का जुर्माना, चार वर्ष बाद आया फैसला
बक्सर खबर। हत्या के एक मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक राय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर लोक अभियोजक बेचन कुमार व विनोद सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को डुमरांव थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ।
जिसमें रामजी चन्द्र की गोली मार हत्या कर दी गई थी। सुचक गीता देवी ने डुमरांव थाना में विद्याभूषण चंद्र व शशि भूषण चंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उन्हें हत्या में आजीवन कारावास व आर्म्स एक्ट के मामले में अलग-अलग सजा सुनाई। लेकिन, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।