-एक आरोपी जुवेनाइल की शरण में, पीड़िता को मिलेगा प्रतिकार योजना से मुआवजा
बक्सर खबर। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को न्यायालय ने 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि इस घटना में तीन लोग आरोपी बनाए गए थे। लेकिन, एक आरोपी नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल की शरण में है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकार दत्त मिश्रा ने सोमवार को सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि पीड़िता को चार लाख रुपये की सहायता पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत दिए जाएं।
इस संबंध में पूछने पर सरकारी अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शत्रुध्न बिंद व उपेन्द्र बिंद को दोषी करार दिया। यह दोनों नावानगर प्रखंड के बासुदेवा बिंद टोली के निवासी हैं। घटना एक नवंबर 2020 की है। शौच को गई किशोरी को इन लोगों ने मिलकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में इन लोगों को कठोर सजा के साथ 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह राशि उन लोगों ने अदा नहीं किया तो छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।