-आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की जेल, दोनों सजाएं चलेंगी साथ-साथ
बक्सर खबर। गोलंबर के समीप छात्र गोपाल दुबे की हत्या करने वाले दो दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात वर्ष की अतिरिक्त सजा हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( 9 ) हबीबुल्ला ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील और पुलिस की गवाही सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को सजा दी साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह राशि अदा न करने पर उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे ने बताया कि बक्सर शहर के बाबा नगर के रहने वाले गोपाल दुबे को नौ सितम्बर 2017 की सुबह किशन यादव बुधनपुरवा ने बुलाया। वह घर से यह कह कर गया कि कुछ देर में आते हैं। लेकिन, एक घंटे बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसके भाई गोविन्द दुबे एक अन्य युवक के साथ तलाश में निकले। उन्होंने एक जगह जमा भीड़ देखी तो उधर गए। दूर से देखा तो रितेश यादव बुधनपुरवा ने उसके भाई को गोली मार दी। ऐसा होते उसके भाई ने देखा। हत्या करने वाले के साथ एक दूसरा युवक भी था। जिसने उसे बताया उसका भाई आ गया है। वह देख रहा है। यह सुन उन लोगों ने गोविंद पर गोली चलाई लेकिन वे बच गए। इसी मामले में रितेश यादव बुधनपुरवा व तोता खान बड़की सारीमपुर को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसकी प्राथमिकी मुफस्सिल थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से कृपाशंकर राय व मनोज यादव पैरवी कर रहे थे।