बक्सर खबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं। उसके अनुसार मतदान करने के लिए पहुंचने वाला व्यक्ति फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीक) के अलावा 16 तरह के दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकता है। लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है। मतदाता पहचान पत्र कहीं रह जाए अथवा गुम हो जाए। ऐसी स्थिति में इन विकल्पों की जरूरत पड़ती है।
जो सूची आयोग ने जारी की है। वह नीचे आप यहां देख सकते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रचलित आधार कार्ड है। जो आजकल हर व्यस्क के पास होता ही होता है। अगर वह भी नहीं है तो अन्य का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आदेश से जुड़ी प्रति पीठासीन पदाधिकारी के पास भी होती है।