-अर्धनिर्मित घर में रखा छिपाकर रखा था 66 किलो गांजा
बक्सर खबर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तीन) की अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले संतोष कुमार सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह को दस वर्ष की सजा दी है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने पूछने पर बताया कि यह घटना 22 अगस्त 2021 की है। औद्योगिक थाना के मझरियां गांव के रहने वाले रसगुल्ला ने
कथकौली गांव के समीप एक अर्धनिर्मित घर में 66 किलो गांजा दो बक्से में बंद कर रखा था। इसकी सूचना औद्योगिक थाने की पुलिस को मिली। छापामारी में उसे बरामद कर लिया गया। इसका आरोपी रसगुल्ला को बताया। और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। न्यायालय में यह मामला आया तो विचारण शुरू हुआ। पुलिस का जांच प्रतिवेदन और गवाहों का बयान सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा दी है।