‌‌‌ दुष्कर्म के दो आरोपियों को मिली 20-20 वर्ष की कठोर सजा

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– सहयोग करने वाले को भी सात वर्ष की कैद
बक्सर खबर। दुष्कर्म जैसा अपराध करने वालों को न्यायालय कड़ी सजा दे रहा है। साथ ही इसका त्वरित फैसला भी किया जा रहा है। पिछले दो दिनों में न्यायालय ने ऐसे दो मामलों को निपटाया है। चौसा के मामले में दोषी को बीस वर्ष तथा धनसोई के एक केस में दो आरोपियों को क्रमश: 20 व सात वर्ष की सजा हुई है। यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ( छह) पुरुषोत्तम मिश्रा ने सुनाया है। सोमवार को धनसोई थाना के सरेया गांव निवासी महेश और सुनिल को सजा हुई। सरकारी अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंह के अनुसार इन लोगों के खिलाफ आठ जुलाई 2021 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक किशोरी जो घर से बाहर निकली थी। उसे दोनों जबरन बाइक पर बैठाकर वाराणसी चले गए। वहां से सुनिल लौट आया और महेश उसे लेकर गैर प्रदेश चला गया। जहां उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा। उस मामले की सुनवाई करते हुए महेश को 20 वर्ष कारावास व 27 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सुनिल को सहयोग करने के अपराध में सात वर्ष की सजा हुई है। वहीं चौसा के दूसरे मामले में आज मंगलवार को फैसला आया। जिसमें टीवी मैकेनिक सोनी केसरी को 20 वर्ष की सजा हुई है। यह घटना तीन दिसंबर 2020 को हुई थी। एक किशोरी घर से टीवी का रिमोट बनवाने दुकान पर गई। दुकानदार उसे झांसा देकर दूसरी जगह ले गया और दुष्कर्म किया। आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उसे भी 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह दोनों मामले नाबालिग से दुष्कर्म के थे। इस वजह से पॉक्सो एक्ट में कठोर सजा हुई है।

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